अकबरपुर कब्रिस्तान पर जबरिया क़ब्ज़े के विरोध में वक़्फ़ ट्रिब्यूनल में कैस दायर 

सौरभ नाथ की खबर 9039502565

भोपाल। शहर के अकबरपुर इलाके में स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर गौशाला के नाम पर भूमि पूजन किया गया था। जिसके पास से मुस्लिम समाज में आक्रोश के चलते कई प्रदर्शन भी किए गए। इसी क्रम में जमीअत उलेमा हिन्द प्रदेश अध्यक्ष हाजी हारून के निर्देश पर जमीअत उलमा ज़िला भोपाल ने वक़्फ़ अधिनियम के तहत केस दायर किया गया। कोहेफ़िज़ा स्थित वक़्फ़ ट्रिब्यूनल मैं पेशी के दौरान अधिवक्ता इब्राहिम सरबत शरीफ ने बताया कि वर्तमान कब्जाधारी अश्विनी श्रीवास्तव को 2019 में वक़्फ़ किराएदारी से हटा दिया गया था। वक़्फ़ अधिनियम में कब्रिस्तान की किराएदारी को लेकर कोई प्रावधान नहीं है। 

 ट्रिब्यूनल में पेशी के दौरान जमीयत उलेमा जिला अध्यक्ष हाफ़िज़ इस्माइल बेग, अकबरपुर कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष मौलाना हनीफ साहब, मुफ्ती साबिर साहब, तलेहा खान इत्यादि कमेटी के सदस्य मौजूद रहे.