“कानूनी जागरूकता बच्चों के बहुमुखी विकास हेतु आवश्यक”

 

भोपाल हेडलाइंस सिराली संवाददाता संजय योगी की खबर 

 

हरदा। माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष महोदया श्रीमती तृप्ति शर्मा के निर्देशन तथा माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री चंद्रशेखर राठौर के मार्गदर्शन में दिनांक 18 अगस्त 2025 को तक्षशिला एकेडमी हरदा, द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन तथा माँ शारदा विद्या मंदिर स्कूल हरदा में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सौरभ कुमार दुबे ने छात्र-छात्राओं को भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे मौलिक अधिकार नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी हैं। वहीं, संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना तथा देश की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है।

बच्चों को “मैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024” के साथ-साथ पॉक्सो एक्ट, मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 और नालसा लैंगिक हमलों एवं अन्य अपराधों की पीड़िताओं/सर्वाइवर्स हेतु प्रतिकर योजना 2018 की भी जानकारी दी गई। उपस्थितजनों को यह भी बताया गया कि कोई भी पात्र व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदा अथवा अन्य संस्थान में जाकर, पत्र के माध्यम से, नालसा पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर या हेल्पलाइन 15100 पर कॉल करके आसानी से विधिक सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है।

 

इस अवसर पर विद्यालयों के शिक्षकगण, छात्र-छात्राएँ एवं पैरालीगल वॉलेंटियर्स प्रीति राठौर, ज्योति राजपूत आदि उपस्थित रहे।