जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा में हुआ तीन दिवसीय नव-नियुक्त पैरालीगल प्रशिक्षण कार्यक्रम

 

भोपाल हेडलाइंस सिराली संवाददाता संजय योगी की खबर 

 

 

 हरदा/गरीब/वंचित वर्ग का सहारा बनें पैरालीगल वॉलेंटियर्स, न्याय सबके लिए संकल्प को करें मजबूत ’’- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा 

 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा में हुआ तीन दिवसीय नव-नियुक्त पैरालीगल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 16.09.2025 से शुरू होकर दिनांक 18.09.2025 तक चलेगा

 

माननीय म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष महोदय श्री अरविंद रघुवंशी के मार्गदर्शन में आज दिनांक 16.09.2025 से ए.डी.आर. भवन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा में में नव-नियुक्त पैरालीगल वालेंटियर्स के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया यह प्रशिक्षण कार्यक्रम तीन दिवसों तक संचालित किया जाएगा।

 

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरदा, श्री अरविंद रघुवंशी के द्वारा द्वीप प्रज्वलित किया गया। उनके द्वारा नव-नियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को नालसा द्वारा संचालित की जा रही पैरालीगल वॉलेंटियर्स योजनाओं से अवगत कराया गया। इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चन्द्रशेखर राठौर द्वारा समाज में पैरालीगल वॉलेंटि यर्स की आवश्यकता तथा उनके द्वारा समाज निर्माण में किये जाने वाले महत्वपूर्ण योगदान पर प्रकाश डाला गया।

 

उक्त कार्यक्रम में माननीय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, हरदा, श्री सुधीर कुमार चौधरी द्वारा विवाह, बच्चों को गोद लेने संबंधी नियमों, तलाक संबंधी नियमों, तथा सम्पत्तियों की खरीदी तथा विक्रय संबंधी पहलुओं के बारे में पैरालीगल वॉलेंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया। जिससे कि वे इन समस्त कानूनों के बारे में जानकारी प्राप्त करके समाज में पीड़ित लोगों की मदद कर सके तथा उनको विधिक सहायता उपलब्ध करा सके।

 

माननीय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री निसार अहमद द्वारा नवनियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को बच्चों के लिंग निर्धारण, भ्रूण हत्या, दहेज प्रताड़ना, आदि से संबंधित विधिक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई जिससे कि वे समाज में चल रही इस प्रकार की कुप्रथाओं पर रोक लगाकर उन्हें उचित सलाह दे सके।

 

माननीय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री निमिष राजा द्वारा आपराधिक कानूनों जैसे भारतीय दण्ड संहिता व सीआरपीसी के अंतर्गत आने वाली कुछ महत्वपूर्ण धाराओं तथा जमानत व गिरफ्तारी संबंधी तथ्यों के बारे में नवनियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को अवगत कराया गया जिससे की वॉलेंटियर्स इन धाराओं की जानकारी के माध्यम से पीड़ित लोगों की मदद करके उन्हें विधिक सहायता उपलब्ध करा सके। 

 

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी, श्री सौरभ कुमार दुबे के द्वारा नवनियुक्त पैरालीगल वॉलेंटियर्स को उनके कर्तव्यों तथा कार्यों की जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि वॉलेंटियर्स किस प्रकार समाज में पीड़ितों की मदद करके उनको विधिक सहायता उपलब्ध करा सकते हैं। पैरालीगल वॉलेंटियर्स की समाज के प्रति जिम्मेदारियों की जानकारी उनके द्वारा प्रदान की गई।