श्री हिन्दू उत्सव समिति, भोपाल में नियम विरुद्ध संचालन के आरोप, उच्च न्यायालय ने 90 दिवस में कार्रवाई के दिए निर्देश

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भोपाल, श्री हिन्दू उत्सव समिति, भोपाल (रजि. 63) के पूर्व पदाधिकारियों ने समिति के संचालन में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रेसवार्ता आयोजित की। प्रेसवार्ता में बताया गया कि अध्यक्ष पद के चुनाव के उपरांत समिति का संचालन लगातार नियमावली के विपरीत किया जाता रहा है।

पूर्व महामंत्री सुबोध जैन एवं अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि 05 फरवरी 2023 को नियम (13) के अंतर्गत कार्यकारिणी गठन हेतु अंतिम साधारण सभा बुलाई गई थी, किंतु उसके बाद नियम 10/अ के अनुरूप आज दिनांक तक कोई साधारण सभा/आमसभा आयोजित नहीं की गई। आरोप है कि वर्ष 2023 से 2025 के दौरान तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा समिति नियमावली को दरकिनार कर एकपक्षीय निर्णय लिए गए।

प्रेसवार्ता में जानकारी दी गई कि 11 जनवरी 2024 को साधारण सभा बुलाने की अनुमति हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके पश्चात् फर्म्स एवं संस्थाएं कार्यालय में लिखित शिकायतें एवं प्रमाण प्रस्तुत किए गए। कार्यालय द्वारा 13 दिसंबर 2024 को नोटिस क्रमांक 2630 तथा 30 मई 2025 को नोटिस क्रमांक 647/25 जारी किए जाने के बावजूद कथित रूप से कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

 

मामले में ठोस कार्रवाई न होने पर याचिकाकर्ताओं ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ में याचिका क्रमांक WP 49990/2025 दिनांक 19 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत की। याचिका में पिछले दो वर्षों में आर्थिक अनियमितताओं, सदस्यता अभियान तथा चुनाव अधिकारी की नियुक्ति सहित नियम 10/3, 11, 12, 14, 18 एवं 21 के उल्लंघन का उल्लेख किया गया।

सुनवाई उपरांत माननीय उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी 2026 को म.प्र. शासन के रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं कार्यालय को संबंधित आवेदनों एवं नियमावली के विरुद्ध लिए गए निर्णयों पर 90 दिवस के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

प्रेसवार्ता में पूर्व अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाह, पूर्व महामंत्री सुबोध जैन एवं पूर्व उपाध्यक्ष संजय सिसोदिया उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि समिति के उज्ज्वल भविष्य एवं पारदर्शिता की रक्षा के लिए नियमावली के अनुरूप संचालन आवश्यक है तथा प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की अपेक्षा की गई है।