आकस्मिक लाइसेंस (एफ.एल.-5) को लेकर आबकारी विभाग का प्रेस नोट जारी
आकस्मिक लाइसेंस (एफ.एल.-5) को लेकर आबकारी विभाग का प्रेस नोट जारी
संतोष योगी की खबर 99932 68143
भोपाल।
सहायक आबकारी आयुक्त, जिला भोपाल द्वारा आकस्मिक लाइसेंस (एफ.एल.-5) की लाइसेंस फीस एवं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को लेकर प्रेस नोट जारी किया गया है। जारी जानकारी के अनुसार आकस्मिक प्रयोजन से एक दिन (तिथि विशेष) के लिए विदेशी मदिरा के उपयोग हेतु निर्धारित शुल्क एवं शर्तें तय की गई हैं।
प्रेस नोट में बताया गया है कि निजी स्थान (स्वयं के निवास) पर एक दिन के लिए विदेशी मदिरा उपयोग हेतु लाइसेंस शुल्क 500 रुपये प्रति लाइसेंस निर्धारित है। वहीं सार्वजनिक स्थान, जहां लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है (जैसे विवाह स्थल, मैरिज गार्डन, सामुदायिक भवन) वहां यह शुल्क 500 रुपये प्रति लाइसेंस रहेगा।
लॉजिंग एवं बोर्डिंग की सुविधा वाले मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट आदि में एक दिन के लिए विदेशी मदिरा उपयोग पर 10,000 रुपये प्रति लाइसेंस शुल्क तय किया गया है।
वर्ष 2025-26 से व्यवसायिक किस्म के कार्यक्रमों/आयोजनों के लिए भी आकस्मिक लाइसेंस (एफ.एल.-5) की व्यवस्था की गई है। ऐसे आयोजनों में प्रवेश निर्धारित शुल्क के भुगतान के आधार पर दिया जाता है। कार्यक
