दिनांक 10 दिसंबर 2025 को कृषि उपज मंडी भोपाल की निरीक्षण कार्यवाही 

     

 

संतोष योगी की खबर                   

भोपाल हेडलाइन संयुक्त संचालक महोदया, 

श्रीमती संगीता झानिया (IAS) आंचलिक कार्यालय म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल के निर्देश पर मंडी समिति भोपाल के उपसंचालक/ सचिव श्री प्रवीण वर्मा के द्वारा गठित आकस्मिक निरीक्षण दल को निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया 

जिसके तहत दिनांक 10/12/25 को महुआ के फूल का व्यापार करने वाले लाइसेंसी व्यापारी साहू ट्रेडर्स कन्नौद जिला देवास के द्वारा महुआ के फूल की मात्रा 125 नग वजन 51.75 क्विंटल वाहन क्रमांक MH 48 AG 8270 में गंगोत्री कोल्ड स्टोरेज लम्बाखेड़ा भोपाल से भर कर विक्रय करने हेतु ओम ट्रेडिंग बुरहानपुर को बिना अनुज्ञा पत्र के परिवहन किया जा रहा था।

 

मंडी भोपाल की निरीक्षण दल में शामिल श्री जीवन सिंह राजपूत श्री उदय नारायण शुक्ला सहायक उप निरीक्षक ने निरीक्षण कार्यवाही करते हुए वाहन चालक के पास परिवहन हेतु वैध अनुज्ञा पत्र नहीं होने के कारण वाहन चालक शेख अफजल बुरहानपुर के कथन लेकर और वस्तु स्थिति का पंचनामा तैयार कर मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत मंडी शुल्क वसूली की कार्यवाही करने हेतु वाहन को मंडी लाया गया ।

 उपसंचालक /सचिव मंडी भोपाल के श्री प्रवीण वर्मा जी ने श्री राधिका प्रसाद गुप्ता मंडी निरीक्षक को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया मंडी समिति भोपाल की निरीक्षण शाखा में पदस्थ श्रीमती किरण ठाकुर सहायक उप निरीक्षक ने कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 

म प्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत पाँच गुना मंडी शुल्क- 6344/- रुपए मंडी अधिनियम की धारा 53 के तहत समझौता शुल्क 5000/- रुपए एवं शास्ति की राशि 1000/- रूपये की रसीद क्रमांक 5819/44 दिनांक 11/12/25 से 

कुल योग जमा राशि - 12344/- मंडी कार्यालय में जमा करा कर वाहन को साहू ट्रेडर्स कन्नौद के आवेदन पर विचार कर मंडी शुल्क जमा उपरांत वाहन को मुक्त किया गया