कृषि उपज मंडी भोपाल के आकस्मिक निरीक्षण दल की कार्यवाही 

सौरभ कुमार नाथ की खबर 6263032872

  भोपाल संयुक्त संचालक महोदया, आंचलिक कार्यालय म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल की श्रीमति रितु चौहान के निर्देश पर मंडी समिति भोपाल के उपसंचालक/ सचिव श्री प्रवीण वर्मा के द्वारा अवैध व्यापार पर नियंत्रण हेतू गठित आकस्मिक निरीक्षण दल के द्वारा निरीक्षण किया गया है आज दिनांक 09/05/25 को अवैध परिवहन करने वाले वाहनो का मंडी क्षेत्र भोपाल में निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान                                                                

वाहन क्र -MH32X3299में अधिसूचित कृषि उपज का हल्दी वजन 100 क्विंटल कीमत - 750000/- श्री रामप्रकाश एवते हिंगोली महाराष्ट्र से विक्रय हेतू ग्वालियर जा रहा था निरीक्षण दल के श्री जीवन सिंह राजपूत सहायक उप निरीक्षक ने वाहन का निरीक्षण किया और चालक से कथन लिए जिसमें वाहन चालक ने बताया गया कि यह हल्दी महाराष्ट के हिंगोली जिले के ऐली गांव से भरी गई है वाहन में भरी कृषि उपज के कागजात मांगे गए तो वहां चालक ने बताया कि यह हल्दी के कागजात मांगे तो मौके पर कोई भी कागजात नहीं दिखाए तो संदेह के आधार पर वाहन को रोका गया मौके ही वस्तु स्थिति का पंचनामा/ जप्तीनामा तैयार कर मंडी अधिनियम की धारा 19(4) के तहत कार्यवाही करने हेतु वाहन को मंडी लाया गया मंडी में उपसंचालक/सचिव श्री प्रवीण वर्मा ने कार्यवाही करने के आदेश दिए मंडी ने कार्यवाही करते हुए म प्र कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 19(4) के तहत पाँच गुना मंडी शुल्क- 37500/- रुपए मंडी अधिनियम की धारा 53 के तहत समझौता शुल्क-2000/- रसीद क्रमांक 5849/01 दिनांक 09/05/25 से 

कुल योग जमा राशि - 39500/- मंडी कार्यालय में जमा करा कर वाहन को मुक्त किया गया निरीक्षण की उक्त कार्यवाही में श्री जीवन सिंह राजपूत आर पी गुप्ता मो अस्लम खान धर्मेन्द्र तोमर अनिल राजपूत शामिल थे श्री रामप्रकाश एवते के आवेदन पर मंडी शुल्क जमा करा कर वाहन को मुक्त किया गया