बैरागढ़ में जबरन शराब बिक्री के आरोपों का आबकारी विभाग ने किया खंडन


संतोष योगी की खबर 

भोपाल। बैरागढ़ क्षेत्र में आबकारी विभाग द्वारा कथित रूप से एक कंपनी के लोगों के साथ मिलकर होटल, रेस्टोरेंट और शादियों में जबरन शराब बेचने का दबाव बनाए जाने संबंधी सोशल मीडिया पर प्रसारित खबरों का सहायक आबकारी आयुक्त, जिला भोपाल ने खंडन किया है। जारी प्रेस नोट में इन आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया गया है।
प्रेस नोट के अनुसार बैरागढ़ क्षेत्र की कंपोजिट मदिरा दुकानों का लाइसेंस सार्थक ट्रेडर्स एलएलपी के नाम पर है, न कि किसी अन्य कंपनी के नाम पर। भोपाल जिले में संबंधित कंपनी के नाम से कोई लाइसेंस स्वीकृत नहीं है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि होटल, रेस्टोरेंट अथवा शादी समारोहों में जबरन शराब बिक्री का दबाव बनाने संबंधी शिकायत पूरी तरह असत्य पाई गई है। क्षेत्रीय जांच में भी ऐसे आरोपों की पुष्टि नहीं हुई।
विभाग ने बताया कि अवैध मदिरा विक्रय से शासन को राजस्व हानि होती है। इस पर अंकुश लगाने के लिए मुखबिर तंत्र के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2025-26 में 31 जनवरी 2026 तक बैरागढ़ क्षेत्र में 477 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 192.5 लीटर देसी मदिरा, 422.95 लीटर विदेशी मदिरा (स्प्रिट) तथा 246.21 लीटर विदेशी मदिरा बीयर जब्त की गई है।
प्रेस नोट में यह भी उल्लेख है कि 16 फरवरी 2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर आबकारी अधिकारी एवं स्टाफ बैरागढ़ क्षेत्र में गश्त पर थे। इस दौरान वे केवल संबंधित क्षेत्र से गुजरे थे और किसी मकान की तलाशी नहीं ली गई। कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अभद्र व्यवहार का प्रयास किया गया, किंतु कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई।
पुनः 17 फरवरी 2026 को भी नियमित गश्त के दौरान किसी प्रकार की तलाशी या कार्रवाई नहीं की गई तथा किसी अप्रिय घटना की सूचना पुलिस थाना बैरागढ़ से भी प्राप्त नहीं हुई।
अंत में विभाग ने स्पष्ट किया है कि आबकारी विभाग के कथित दबाव के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने की बात पूरी तरह असत्य है। विभाग ने भ्रामक खबरें प्रसारित न करने और तथ्यात्मक जानकारी पर ही विश्वास करने की अपील की है।