काले हिरण शिकार प्रकरण में बड़ा फैसला: डॉ. अनिल मार्टिन दोषमुक्त
काले हिरण शिकार प्रकरण में बड़ा फैसला: डॉ. अनिल मार्टिन दोषमुक्त
संतोष योगी की खबर 9993268143
भोपाल,ऐतिहासिक फैसले में न्यायालय ने काले हिरण शिकार प्रकरण में आर्चडिकॉन रेव डॉ. अनिल मार्टिन को दोषमुक्त करार दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की सजा को बरकरार रखा गया है। इस निर्णय को मसीह समाज और ए.एल.सी चर्च के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
करीब 11 वर्ष पुराने इस मामले में डॉ. अनिल मार्टिन पर लगाए गए आरोपों को न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर खारिज कर दिया। वहीं, अन्य अभियुक्तों के खिलाफ पूर्व में दी गई सजा को यथावत रखा गया है।
इस फैसले के बाद मसीह समाज में खुशी की लहर है। राइट रेव एस.के. सुक्का (बिशप, ई.एल.सी), बी.एन. सहाय, अशोक चौकसे, रेव जी.टी. विश्वास, रेव शांतिवान लाल, रेव जयंत मैथ्यूज और संजीव स्वामी सहित कई प्रमुख लोगों ने डॉ. मार्टिन को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।
डॉ. अनिल मार्टिन ने अपने वक्तव्य में कहा कि उन्होंने हमेशा देश के संविधान और न्यायपालिका पर विश्वास रखा और लंबे संघर्ष के बाद उन्हें न्याय मिला।
इस अवसर पर उन्होंने फैसले के लिए न्यायाधीश प्रदीप कुमार वरकड़े का आभार भी व्यक्त किया।
